किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष बच्चों के लिए मिलेगा संवाद का अधिकार
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: पंजाब सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि राज्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। डॉ. कौर ने बताया कि यह पहल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके कानूनी, शैक्षिक और सामाजिक अधिकारों तक बेहतर पहुँच देने के उद्देश्य से की जा रही है। Chandigarh News
उन्होंने कहा कि यह पैनल न्याय प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में संवादहीनता को खत्म करेगा, जिससे बच्चों को न्याय और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। डॉ बलजीत कौर ने कहा कि यह पैनल प्रशिक्षित पेशेवरों से युक्त होगा, जो विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत अदालती कार्यवाहियों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इनकी मौजूदगी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दिव्यांग बच्चे को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करना पड़े और वे न्याय प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी होगी।
डॉ. कौर ने बताया कि सूचीबद्ध किए गए इन पेशेवरों को राज्यभर में जिÞलेवार तैनात किया जाएगा। उनके कार्य के बदले उन्हें अधिनियमों के अनुसार पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर समय पर सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। Chandigarh News
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