Bijapur Encounter: बीजापुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के Bijapur जिले में गुरुवार को सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो उग्रवादी मारे गए। यह कार्रवाई इंद्रावती नदी क्षेत्र में प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर की गई। अधिकारियों के अनुसार, Indravati River के समीपवर्ती वन क्षेत्र में माओवादियों की सक्रियता की जानकारी मिलने के बाद संयुक्त बलों ने सघन तलाशी अभियान प्रारंभ किया। अभियान के दौरान सुबह दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जो कुछ समय तक चली। Bijapur News
मुठभेड़ समाप्त होने के बाद क्षेत्र की तलाशी में दो वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद किए गए। घटनास्थल से एसएलआर राइफल, इंसास राइफल और 12 बोर बंदूक सहित बड़ी मात्रा में गोला-बारूद जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त विस्फोटक सामग्री तथा संगठन से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। बस्तर संभाग के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों में खोजी अभियान जारी है और विस्तृत विवरण ऑपरेशन पूर्ण होने के उपरांत साझा किया जाएगा।
इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के Dantewada जिले में नक्सल विरोधी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार दो व्यक्तियों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अभियुक्त हुंगा उर्फ गुट्टम सोडी और जोगा कुदामी को विस्फोटक पदार्थ रखने के अपराध में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामला अरनपुर थाना क्षेत्र में पंजीकृत हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ विशेष लोक सुरक्षा अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धाराएं लागू की गई थीं। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि अभियुक्तों के पास टिफिन बम और डेटोनेटर जैसी विस्फोटक सामग्री थी। न्यायालय ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 (बी) के अंतर्गत दोषसिद्धि करते हुए दंडादेश सुनाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। Bijapur News















