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    High Court: शंभू और खनौरी सीमाओं को एक सप्ताह के भीतर खोला जाए, हाईकोर्ट का आया आदेश

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    High Court: शंभू और खनौरी सीमाओं को एक सप्ताह के भीतर खोला जाए, हाईकोर्ट का आया आदेश

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab & Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि पंजाब व हरियाणा की शंभू और खनौरी सीमाओं को एक सप्ताह के भीतर खोला जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर पंजाब के किसान संगठनों के 10 फरवरी के ‘दिल्ली कूच’ आंदोलन के कारण दोनों सीमाएं तब से ही बंद हैं। अदालत ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से सीमाओं पर राष्ट्रीय राजमार्गों से बैरीकेड हटाने का निर्देश दिया। पंजाब सरकार से अपनी सीमा में शंभू सीमा पर प्रदर्शनों को संभालने को कहा और किसान संगठनों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने को कहा। High Court

    अदालत ने कहा कि स्थिति शांत है और चूंकि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से हैं तो उन्हें दिल्ली जाने दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि किसान संगठनों के दिल्ली कूच आह्वान के बाद हरियाणा सरकार ने बैरीकेड लगाकर और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती से सीमाएं सील कर दीं। आंदोलन के शुरूआती दिनों में हरियाणा सुरक्षा बलों ने बलप्रयोग भी किया और ड्रोन से रबर की गोलियां दागी। कई किसान घायल हुए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के पथराव में उनके कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। एक युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत भी हुई। किसान नेताओं की इस दौरान तीन तत्कालीन केन्द्रीय मंत्रियों से वार्ता के कई दौर चले लेकिन वार्ता विफल रही।

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