हमसे जुड़े

Follow us

12 C
Chandigarh
Sunday, February 8, 2026
More

    30 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा

    Plastic Ban

    गुरुग्राम प्रशासन ने कर ली है पूरी तैयारी

    • जनभागीदारी से ही मिलेगी प्लास्टिक के प्रयोग से मिलेगी निजात
    • जिला में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स की सख्ती होगी पालना

    गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। शुक्रवार एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। प्रशासन की ओर से आगामी एक जुलाई से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत प्रभावी एक्शन प्लान के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) से संबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है।

    आगामी एक जुलाई से प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्मोकॉल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, ग्लास, डोने, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित होंगे।

    कोई व्यक्ति, पॉलिथीन का थोक विक्रेता, दुकानों पर, होटलों पर, रेहड़ियों व फड़ी पर, सब्जी मंडी आदि में सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान प्रयोग करना वर्जित होगा। पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा या स्टॉक करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक से संबंधित सामान जैसे प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल सामान आदि जब्त कर लिया जाएगा।

    500 रुपये से लेकर 25 हजार तक लगेगा जुर्माना

    हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम वजन तक 1500 रुपये, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपये, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपये, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपये तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुमार्ना राशि वसूल की जाएगी।

    जिलावासी सिंगल यूज प्लास्टिक को कहें ना: डीसी

    डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि केंद्र सरकार प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगा रही है। उन्होंने जिला के आम नागरिकों, सभी दुकानदारों, व्यापारियों, होटल ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक मानव व जीव जगत के लिए हानिकारक है।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here