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Monday, March 9, 2026
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    Gurugram Fire News: कांकरौला में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की छह टीमों ने पाया काबू

    Gurugram Fire News
    Gurugram Fire News: मानेसर क्षेत्र में कांकरौला गांव में स्क्रैप के यार्ड में लगी भीषण आग।

    आगजनी की घटना पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

    गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। Gurugram Fire News: मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी क्षेत्र में फैल गई। कबाड़ के गोदाम में रखी ज्वलनशील सामग्री से आग और अधिक फैल गई। आग की सूचना पर पुलिस व दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-29, सेक्टर-37, मानेसर स्थित मारुति व होंडा कंपनी से दमकल की गाड़ियां पहुंची।

    सोमवार की सुबह मानेसर फायर स्टेशन को कंकरोला गांव में आग की सूचना मिली। जिसके बाद आईएमटी मानेसर की टीम मौके पर पहुंची। भीषण आग को देखते हुए सेक्टर-29, सेक्टर-37, होंडा मानेसर और मारुति मानेसर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा आग बुझाने का कार्य युद्धस्तर पर किया गया। आग काफी भड़क चुकी थी, इसलिए आग पर काबू पाने में दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फायर अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि आग की सूचना मिलने के साथ ही आग बुझाने के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया था।

    मानेसर क्षेत्र में कांकरौला गांव में स्क्रैप के यार्ड में आग की घटना का जायजा लेने पहुंचे मानेसर नगर निगम के अधिकारी।

    आगजनी की घटना पर सख्त कार्रवाई के दिए आदेश | Gurugram Fire News

    मानेसर नगर निगम क्षेत्र के सेक्टर-6 स्थित गांव कांकरौला में सोमवार सुबह करीब सात बजे निजी भूमि पर बने कबाड़ गोदाम में भीषण आगजनी हुई। निगम के संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस कबाड़ गोदाम में प्लास्टिक, कबाड़, रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री का ढेर था, जिसमें आग तेजी से फैल गई। संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने बताया कि यहां अवैध रूप से कबाड़ गोदाम का संचालन किया जा रहा था।

    उन्होंने नगर निगम की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यहां पड़े कचरे की पहचान कर स्त्रोत उद्योगों पर न्यूनतम 10 लाख व अधिकतम 50 लाख रुपये जुर्माना लगाने की सिफारिश की। इसी के साथ एचएसआईआईडीसी को पत्र लिखते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण कर कबाड़ की पहचान की जाए। जिन कंपनियों से यह कबाड़ निकला है, उन सभी कंपनियों का कंसेंट टू आॅपरेट रद्द करें। इसके अलावा जिस जमीन पर यह कबाड़ गोदाम बना है। उस भू-मालिक के खिलाफ खेड़की दौला थाना को एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध भी किया। Gurugram Fire News

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