कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: न्यायालय ने अवैध हथियार बरामदगी व गोवध के चार अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर छह आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2006 में अलाउद्दीन उर्फ फीका निवासी बही थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना जीआरपी शामली पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में आयुध अधिनियम की धारा-4/25 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा न्यायालय में सशक्त व प्रभावी कार्यवाही की गई, जिसके चलते अदालत ने सोमवार को अलाउद्दीन को दोषी करार देते हुए 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरा मामला वर्ष-2009 का है। इमदाद निवासी ग्राम बघरा थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर गोवध व पशु क्रूरता के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस के द्वारा न्यायालय में मामले की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार को कोर्ट ने आरोपी इमदाद को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 6600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरा मामला वर्ष-2013 का है। विजय कुमार निवासी वार्ड संख्या-03 थाना निसिंग करनाल के विरुद्ध झिंझाना थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में आयुध अधिनियम की धारा-4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। Kairana News
सोमवार को अदालत ने आरोपी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथा मामला वर्ष-2015 का है। सालिम, मनव्वर व लीलू निवासीगण ग्राम इस्सापुर खुरगान के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस के द्वारा न्यायालय में मामले की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार को कोर्ट ने आरोपी सालिम, मनव्वर व लीलू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। Kairana News
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