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Thursday, February 12, 2026
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    द. अफ्रीकी अदालत ने लॉकडाउन को बताया ‘असंवैधानिक’

    Hisar News
    सांकेतिक फोटो

    केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के नियमों को ‘असंवैधानिक’ तथा ‘अमान्य’ करार दिया है। नॉर्थ गॉटेंग हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू किये गये कुछ नियम तर्कसंगत नहीं हैं।” अदालत ने मौजूदा नियमों में संशोधन करने और इसे पुनः प्रकाशित करने के लिए सरकार को 14 दिन का समय दिया है, ताकि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो।

    Lockdown Extended

    अदालत ने यह आदेश लिबर्टी फाइटर्स नेटवर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई थी। द. अफ्रीका में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 27 मार्च को पांच स्तरीय लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, जिसका चौथा स्तर एक मई को तथा तीसरा स्तर एक जून से शुरू हुआ है।

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