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    उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई: अमित कुमार 

    Ghaziabad
    Ghaziabad: उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई: अमित कुमार 

    गाजियाबाद जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेताओं को टैगिंग से किया प्रतिबंधित: दिए सख्त निर्देश

    • उचित मूल्य, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए  विक्रेताओं को दिए सख्त निर्देश
    • उर्वरक की बिक्री 100 प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से की जाए

    गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। Ghaziabad: देश की राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गाजियाबाद में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और किसानों को उनकी जोत के अनुसार उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उर्वरक प्रदायक कंपनियों एवं जनपद के थोक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों, जैसे, जिंक, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नैनो आदि  की टैगिंग न की जाए। Ghaziabad

    श्री कुमार ने निर्देशित किया कि किसानों को केवल संस्तुत मात्रा में ही उर्वरक मुहैया कराया जाए और निर्धारित दर में फुटकर विक्रेता मार्जिन एवं पल्लेदारी लागत को शामिल करते हुए ही मूल्य तय किया जाए। कहा कि किसी भी फुटकर विक्रेता को उसकी क्षमता से अधिक उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया  कि उर्वरक की बिक्री 100 प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से की जाए और उसका रिकॉर्ड विक्रेताओं द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।

    सभी विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर तथा बिल बुक अनिवार्य रूप से बनाए रखने होंगे। प्रत्येक बिक्री केंद्र पर उर्वरकवार मूल्य एवं स्टॉक की जानकारी बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक और भौतिक स्टॉक में किसी प्रकार की असमानता न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए है। Ghaziabad

    निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई:जिला कृषि अधिकारी

    जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उर्वरक विक्रेता केवल उन्हीं उत्पादों का भंडारण और विक्रय करें जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत अनुमन्य हों या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हों। उन्होंने चेतावनी दी कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। Ghaziabad

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