हमसे जुड़े

Follow us

11.7 C
Chandigarh
Saturday, February 7, 2026
More
    Home देश सुप्रीम कोर्ट...

    सुप्रीम कोर्ट का आदेश- सभी स्टेट के बोर्ड 31 जुलाई से पहले नतीजे घोषित करें

    Supreme Court

    मूल्यांकन योजना 10 दिन के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने रद्द की गयी 12वीं की परीक्षा के परिणाम के लिए मूल्यांकन योजना 10 दिन के भीतर अधिसूचित करने का सभी राज्य बोर्ड को गुरुवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सभी राज्य बोर्डों को निर्देश दिया कि वे आंतरिक आकलन के आधार पर 31 जुलाई तक परीक्षाफल जारी करें।

    खंडपीठ ने कहा कि वह सभी राज्य बोर्ड के लिए सामान्य आदेश जारी कर रही है। न्यायालय ने कहा कि सभी राज्य बोर्ड आज से दस दिन के भीतर अपनी योजना अधिसूचित करें। ये बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई को दी गयी अवधि के अनुसार ही 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के जरिये परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। न्यायालय ने कहा कि वह कोई एकरूप योजना के लिए दिशानिर्देश जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी राज्य बोर्डों के लिए एक समान मूल्यांकन योजना संभव नहीं है। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर गहरी नाराजगी जतायी।

     

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।