सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी परिसर ‘शिवलिंग’ विवाद पर जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगा

gyanvapi news

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कोर्ट कमिश्नर के सर्वेक्षण के दौरान कथित रूप से पाए गए ”शिवलिंग” की पूजा करने की अनुमति देने की मांग संबंधी एक याचिका पर अलग से विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी द्वारा विवादित ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित एक अन्य मामले में भी सुनवाई की गुहार पर कहा कि वह जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगी।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूजा करने की अनुमति संबंधी याचिका पर अलग से विचार करने पर इनकार के साथ ही अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई अक्टूबर तक के लिए टाल दी। कमेटी ने उच्च न्यायालय के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के लिए स्थानीय अदालत द्वारा कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले को बरकरार रखने वाले आदेश को चुनौती दी थी। वाराणसी की जिला अदालत यह विचार कर रही है कि कमेटी की आपत्ति का मुद्दा सुनवाई के योग्य है या नहीं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here