Manish Sisodia’s Bail Plea : नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी है। आज मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज जमानत दे दी। Supreme Court
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेल के बाहर आते ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने संविधान की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तानाशाहों के मुंह पर तमाचा मारा है। मुझे पता था कि अगर कोई तानाशाह सरकार किसी को जेल में डालेगी तो संविधान उसे बचाएगा।’’ जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ‘‘सीधे-सादे खुले और बंद मामलों’’ में भी जमानत न दिए जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ गई है, जिससे लंबित मामलों की संख्या और बढ़ गई है।
मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए पीठ ने कहा कि उन्हें त्वरित न्याय के उनके अधिकार से वंचित किया गया है, क्योंकि 17 महीने जेल में रहने के बावजूद अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्हें 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 9 मार्च, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें सीबीआई की एफआईआर से जुड़े शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। Supreme Court
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