कोरोना महामारी : राजपुरा ‘बफर’ क्षेत्र घोषित, सभी सीमाएं सील

Rajpura buffer area declared

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लिया फैसला, सब्जी मंडी सहित राजपुरा पूर्णतया रहेगा बंद  (Rajpura buffer area declared)

  •  केवल अनाज मंडी और पेट्रोल पंपों को ही खुले रखने की इजाजत : डिप्टी कमिशनर

पटियाला/राजपुरा(खुशवीर सिंह तूर/अजय कमल)। राजपुरा में कोरोना बीमारी के बढ़ते मामलों को देख जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से राजपुरा नगर कौंसिल की सीमाओं में शहर को एहतियात के तौर पर बफर क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजपुरा में 15 अप्रैल को पहला कोविड-19 का केस सामने आया था। इसके बाद तेजी से बढ़ी संख्या के मद्देनजर खतरे वाली स्थिति को भांपते सेहत विभाग की ओर से राजपुरा में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों के अगले संपर्कों का पता लगाने के लिए राजपुरा के हर निवासी की कोरोनावायरस के लक्षणों सम्बन्धित स्क्रीनिंग भी शुरू की थी। सुधारी हुई रोग ग्रस्त क्षेत्रीय नीति मुताबिक राजपुरा के तीन इलाकों को रोग ग्रस्त क्षेत्र पहले ही घोषित किया जा चुका है परंतु अब जिला मैजिस्ट्रेट ने एहतियात के तौर पर राजपुरा नगर कौंसिल की सीमाओं के अंदरूनी पूरे शहर को बफर क्षेत्र घोषित कर सील करने के आदेश दिए हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट के यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले आदेशों तक राजपुरा में से न कोई व्यक्ति शहर से बाहर जा सकेगा और न ही कोई राजपुरा के अंदर दाखिल हो सकेगा। स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की सप्लाई एसडीएम राजपुरा टी. बैनिथ की निगरानी में नगर कौंसिल राजपुरा की ओर से मुहैया करवाई जाएंगी। आदेशों मुताबिक राजपुरा की सब्जी मंडी बंद रहेगी परंतु पेट्रोल पंपों सहित अनाज मंडी, जहां गेहूँ की खरीद चल रही है, खुली रहेगी।

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