नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने दुराचार के आरोप खारिज करने सम्बन्धी तहलका पत्रिका के पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के फैसले के हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए निचली अदालत को सुनवाई छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया। गोवा पीठ ने तेजपाल के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय करने के सत्र न्यायाधीश के फैसले को जायज ठहराया था। पत्रकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
ताजा खबर
स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार: बठिंडा में खुले चार नए आयुष्मान आरोग्य केंद्र
42 प्रकार के लैब टेस्ट और...
Petrol-Diesel Shortage: ईरान-अमेरिका/इजरायल युद्ध के बीच पंजाब ने पेट्रोल-डीजल आपूर्ति बढ़ाने की मांग की
पंजाब में 12 दिनों का पेट...
बवानीखेड़ा में फिल्मी स्टाईल में गैस एजेंसी संचालक से 5 लाख रुपए की मांग
चादर से मुंह ढांपकर आए यु...
पंजाब में निवेश की रफ्तार जारी: अमृतसर के लिए 400 करोड़ रुपये के ट्राइडेंट होटल प्रोजेक्ट की घोषणा – संजीव अरोड़ा
स्वर्ण मंदिर के पास 150 क...
लाइन शिफ्टिंग के चलते तीन घंटे बाधित रहेगी खेड़ी करमू बिजलीघर की आपूर्ति
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। K...
गैंगस्टरवाद के खिलाफ मान सरकार की मुहिम को मिल रहा है लोगों का भारी समर्थन: बलतेज पन्नू
हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 5...
Thar Car Accident: थार कार की चपेट में आकर दो बच्चों व एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत
आरोपी कार चालक कार छोड़कर ...
Kairana Police: कैराना पुलिस ने पकड़ी एक करोड़ रुपये की स्मैक, दो तस्कर दबोचे
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। K...
गोल्ड कीज़ पब्लिक स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। K...















