नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने दुराचार के आरोप खारिज करने सम्बन्धी तहलका पत्रिका के पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के फैसले के हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए निचली अदालत को सुनवाई छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया। गोवा पीठ ने तेजपाल के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय करने के सत्र न्यायाधीश के फैसले को जायज ठहराया था। पत्रकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
ताजा खबर
सीबीएसई नॉर्थ जोन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल बना चैंपियन
खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुम...
एनएसएस स्वयंसेविकाओं ने कालेज प्रांगण में लगाए 50 पौधे
खरखौदा(सच कहूँ/हेमंत कुमा...
Cyber Security: साइबर सुरक्षा के प्रति छात्रों को किया जागरूक
खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुम...
Mohali factory Blast: मोहाली ऑक्सीजन फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, तेज धमाके से दहले स्थानीय निवासी
Mohali oxygen cylinder bl...
RBI Retail Scheme: परिजनों के मरने के बाद उनके बैंक खातों से कैसा निकाला जाए धन? जानें, आरबीआई के नए नियम
RBI Retail Scheme: मुंबई।...
नूंह के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात का हाथ कटा, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान
गुरुग्राम, संजय कुमार मेह...
Haryana Railway News: यमुनानगर समेत इन जिलों और गांवों से होकर निकलेगी ये नई रेलवे लाइन, 901 करोड़ रुपये का प्रावधान
Haryana Railway News: प्र...
हरियाणा की सीएम आवास योजना सोशल मीडिया पर छाई, दूसरे राज्यों ने भी माना लोहा
Haryana Mukhyamantri Awas...
जमकर झूमी साध-संगत और इस तरह अपनी खुशियों का किया इजहार
Sirsa News: सरसा (सच कहूँ...