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    अस्थाई स्कूलों को मिली एक साल की एक्सटेंशन

    Third Degree

    प्रदेश के निजी स्कलों को मिली बड़ी राहत

    (Punjab and Haryana High Court)

    • शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को एक वर्ष का एक्सटेंशन जारी कर दिया है

    सच कहूँ/संदीप सिंहमार। हिसार। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज होने (Punjab and Haryana High Court) वाली सुनवाई से पहले प्रदेश के करीब 1500 अस्थाई स्कूलों को हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने बड़ी राहत प्रदान की है। इस अस्थाई स्कूलों में पढ़ रहे करीब पौने 6 लाख बच्चों का भविष्य खराब होने से बच गया। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को एक वर्ष का एक्सटेंशन जारी कर दिया है, जिससे बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले लगभग अढ़ाई लाख बच्चे भी अपने बोर्ड फार्म भर सकेंगे। इन स्कूलों का अभी तक एक वर्ष का एक्सटेंशन लेटर जारी नहीं किया गया था, जिसके चलते शिक्षा बोर्ड भिवानी इन स्कूलों की संबंद्धता फीस नहीं ले रहा था, वहीं संबंद्धता न होने के कारण इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बोर्ड फार्म नहीं भरे जा रहे थे।

    • इससे न केवल अभिभावकों, बल्कि स्कूल संचालकों में भी भारी रोष बना हुआ था।
    • चुनाव से पूर्व स्कूल संचालक एक्सटेंशन लेटर जारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले थे।
    • सीएम ने उन्हें हाईकोर्ट का रास्ता दिखा दिया और स्कूल संचालक मुख्यमंत्री के कहने पर हाईकोर्ट चले गए।
    • इस पर कोर्ट ने 16 अक्टूबर को फैसला दिया कि दो सप्ताह के अंदर अंदर शिक्षा विभाग उचित कार्रवाई करे।

    प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की

    निजी स्कूलों से जुड़ी विभिन्न यूनियनों के शिष्टमंडल ने 23 अक्टूबर को शिक्षा सदन पंचकुला में उच्चाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा था कि इस मामले की फाइल सरकार के पास भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्राईवेट स्कूल ने एक नवंबर को जींद में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की थी और दो नवंबर को प्रदेश के सभी नवनियुक्त विधायकों को ज्ञापन सौंपे थे। संघ की इस मांग पर बरवाला के विधायक जोगीराम ने भी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाते हुए प्राइवेट स्कूलों को राहत देने की मांग की थी। अब विभाग ने इस स्तर के लिए सभी अस्थाई स्कूलो के लिए एक्सटेंशन लेटर जारी कर दिया है।

     

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