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    दहेज हत्या, शराब तस्करी व अवैध हथियार बरामदगी समेत छह मामलों में दस को कारावास

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: न्यायालय ने दहेज हत्या, अवैध शराब तस्करी, असलहा बरामदगी व सड़क दुर्घटना समेत छह अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर दस आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2019 में सगे भाई साबिर व सादिक तथा उनके पिता गफ्फार निवासीगण मोहल्ला हाजीपुरा नाला पटरी शामली के विरुद्घ स्थानीय कोतवाली पर दहेज हत्या के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। Kairana News

    पुलिस द्वारा न्यायालय में मामले की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप बुधवार को कोर्ट ने साबिर व सादिक तथा उनके पिता गफ्फार को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2019 का है। शादाब व उसके भाई रियाजुदीन तथा काला निवासीगण ग्राम बझेडी थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर के विरुद्ध कोतवाली शामली पर गोवध व पशु क्रूरता के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस के द्वारा न्यायालय में मामले की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप बुधवार को कोर्ट ने आरोपी शादाब व उसके भाई रियाजुदीन तथा काला को 18,300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरा मामला वर्ष-2010 का है। बलराम निवासी ग्राम खानपुर कलां के विरुद्ध झिंझाना थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में आयुध अधिनियम की धारा-4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

    विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को अदालत ने आरोपी बलराम को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथा मामला वर्ष-2017 का है। आसिफ निवासी मोहल्ला शेखजादगान कस्बा कांधला के विरुद्ध स्थानीय थाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-429 के तहत अभियोग दर्ज हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को अदालत ने आरोपी आसिफ को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवा मामला भी वर्ष-2017 का है। हरदीप निवासी ग्राम सिंक थाना मतलौडा जनपद पानीपत हरियाणा के विरुद्ध थाना कांधला पर अवैध शराब तस्करी व जालसाजी के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। Kairana News

    पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते बुधवार को कोर्ट ने आरोपी हरदीप को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 4840 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। छठा मामला वर्ष-2018 का है। उपेंद्र निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध आदर्शमण्डी थाने पर सड़क दुर्घटना कारित किये जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को अदालत ने आरोपी उपेंद्र तोमर को दोषी करार देते हुए तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

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