कातिलाना हमले के दो आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास

Kairana News
प्रोफाइल फोटो

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट ने सुनाया फैसला

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) न्यायालय ने किशोर पर कातिलाना हमला के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 2 जुलाई 2018 को गांव सिंभालका निवासी राजबीर सिंह ने शामली कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया था कि उसका साला योगेंद्र निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर पिछले पंद्रह वर्षों से परिवार सहित उनके गांव में रहता है। 2 जुलाई 2018 की शाम करीब 5:20 बजे उसके साले का लड़का प्रदीप जख्मी हालत में चिल्लाता हुआ उसके पास आया और कहने लगा कि गांव के ही विक्रांत उर्फ विक्की व गौरव ने कहा-सुनी के बाद चाकू से हमला करके उसे घायल कर दिया है।

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पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचक ने साक्ष्य संकलन करने के साथ ही मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किये गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली के न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी विक्रांत उर्फ विक्की व गौरव को धारा 307 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दोनों दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। साथ ही, दोनों दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश दिए है।

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