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    नाबालिक लड़के की हत्या मामला: आरोपी को उम्र कैद की सजा, 15 हजार का जुर्माना

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। Bhiwani Crime News: भिवानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवानी डीआर चालिया की अदालत ने नाबालिक लड़के की हत्या करने के बाद लाश को खुद करने की नीयत से जमीन में दबाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बवानीखेड़ा थाना के अंतर्गत गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बतलाया था कि 21 फरवरी 2024 को आरोपी के द्वारा उसके नाबालिक लड़के की हत्या करने के बाद उसकी लाश को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से जमीन में दबा दिया था।

    शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को गांव जमालपुर-2 निवासी हरिओम उर्फ मोनू को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व जुर्माना की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर कुल 15 हजार रुपए का जुर्मना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मजबूत व प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में की जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय एवं दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। Bhiwani News

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