नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कैद-ए-बामुशक्कत

Kairana News
Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। घर से उपले लेने गई साढ़े पंद्रह वर्षीय बालिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए (Kairana News) आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं सहायक लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि विगत 12 नवंबर 2022 को क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने झिंझाना थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया कि 05 नवंबर 2022 को उसकी साढ़े पंद्रह वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से उपले लेने के लिए गई थी।

यह भी पढ़ें:– पानीपत में कुतिया के पैर पकड़कर मांगी माफी, Video वायरल

इसी दौरान वहां मौजूद विक्की उर्फ विकास पुत्र पाला उर्फ पालेराम निवासी ग्राम पीरखेड़ा थाना झिंझाना उसकी नाबालिग पुत्री को ईंख के खेत में खींचकर ले गया तथा उसके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।

यह मामला कैराना (Kairana News) स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी विक्की उर्फ विकास को दोषी करार देते हुए शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कैद-ए-बामुशक्कत तथा 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here