हत्या के 9 दोषियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

firozabad
firozabad हत्या के 9 दोषियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

फ़िरोज़ाबाद। न्यायालय ने हत्या के नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो वहीं हत्या के प्रयास में विपक्षी पक्ष के दो दोषियों को 10 – 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर के कम्बूआन मोहल्ला निवासी विशाल सिंह पुत्र चन्दर सिंह की 15 जुलाई 2009 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

विशाल के पिता चन्दर सिंह ने एक दर्जन नामजद सहित 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद गिरीश पुत्र रामबाबू,सागर पुत्र राकेश, रीतेश पुत्र राकेश, अंकुर पुत्र अनिल कुमार, विमल कुमार पुत्र रामबाबू, गुल्लू पुत्र रामबाबू, मोनू पुत्र सुभाष चन्द्र, विष्णुकांत पुत्र रमेश चंद्र, सुनील पुत्र रमेश चंद्र, नितिन पुत्र गिरेंद्र सिंह तथा राहुल पुत्र पप्पू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 2 विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी दांडिक अजय कुमार यादव ने की। मुकदमे के दौरान गुल्लू की मौत हो गई। अंकुर पुत्र अनिल कुमार की फाइल एक अक्तूबर दस को किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई। मुकद्दमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने गिरीश, सागर, रीतेश, विमल, मोनू, सुनील, नितिन, राहुल, विष्णुकांत को हत्या का दोषी माना । कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने सागर को आर्म्स एक्ट में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

वही न्यायालय ने हत्या के प्रयास के विरोधी पक्ष के दो दोषियों सनी पुत्र इंद्र कुमार तथा उसके भाई विजय को 10 – 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। उनके खिलाफ सागर सिंह पुत्र राजेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि सनी व विजय ने उसके भाई अंकुर को गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने दोनो के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था ।