फिरौती मांगने के आरोपी को कारावास की सजा

Kairana News
Kairana News: अवैध शराब तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन वर्ष व दस दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें:– Ambedkar Park: आंबेडकर पार्क पर युवाओं ने चलाया सफाई अभियान

सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर व कोर्ट मोहर्रिर विनय फोगाट ने बताया कि वर्ष 2016 में कांधला पुलिस ने सोनू उर्फ दिल्ली पुत्र शव्वदर निवासी ग्राम राजपुर छाजपुर थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में धारा 386आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी थी।

जांच के उपरांत विवेचक ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। (Kairana) यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति प्रतिभा ने पत्रावलियों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क के पश्चात आरोपी सोनू उर्फ दिल्ली को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष व 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here