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    इस बार चार कक्षाओं में होंगे RTE बालकों को निःशुल्क प्रवेश

    Education Department Rajasthan

    RTE Students Free Admission: बीकानेर‌। राजस्थान में पहली बार नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक यानी 4 क्लासों में राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत प्रवेश होंगे। प्रवेश के लिए 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे। सरकार द्वारा 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी।प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए अहम बदलाव किया है। पहले आरटीई के तहत केवल नर्सरी और पहली कक्षा में ही एडमिशन हो पाता था। अभिभावक पहले नर्सरी या फिर पहली कक्षा के लिए ही आवेदन कर सकते थे लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने इसमें अहम बदलाव करते हुए चार क्लासों नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली कक्षा में एडमिशन हो पाएंगे। Rajasthan Education News

    यह निकले आदेश

    शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में एन्ट्री कक्षा- पीपीउ, पीपी4+, पीपी5+ तथा कक्षा-1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक “कमजोर वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के उसी कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 13.02.2026 को जारी कर दिये हैं, जो स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल www.rajpsp.nic.in एवं विभागीय वेबसाईट education.rajasthan.gov.in/elementary पर उपलब्ध हैं। निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही सम्पन्न करने हैं। Rajasthan Education News

    निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर सीताराम जाट IAS ने बताया कि विद्यालयों को एन्ट्री कक्षा पीपी 3 तथा कक्षा-1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक “कमजोर वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के उसी कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। प्रवेश हेतु आयु का विवरण निम्नानुसार हैः-

    प्रवेश हेतु आयु | Rajasthan Education News

    • 1. Pre Primary 3+ (PP.3+) 3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष तक
    • 2. Pre Primary 4+ (PP.4+) 4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष तक
    • 3. Pre Primary 5+ (PP.5+) 5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष तक
    • 4. First 6 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष तक

    यह भी जाने

    • 01. कक्षा पीपी3+ में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रेल 2022 से 31 मार्च 2023 के मध्य होनी चाहिए (01 अप्रेल एवं 31 मार्च दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए।
    • 02. कक्षा पीपी4+ में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य होनी चाहिए (01 अप्रेल एवं 31 मार्च दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए।
    • 03. कक्षा पीपी5+ में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य होनी चाहिए (01 अप्रेल एवं 31 मार्च दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए।
    • 04. कक्षा प्रथम में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य होनी चाहिए (01 अप्रेल एवं 31 मार्च दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए।

    प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम फ्रेम के अनुसार पूरी करनी है:-

    1. विवरण/गतिविधि विज्ञापन जारी करना

    टाइमफ्रेम दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद

    2. संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना

    17 फरवरी 2026 तक

    3. अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना

    20 फरवरी 2026 से 4 मार्च 2026 तक

    राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

    4. ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना

    06 मार्च 2026

    5. बालक/अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन करना
    06 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक
    राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

    6. प्रथम चरण आवंटन (राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय)

    13 मार्च 2026

    7. गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के) दस्तावेज सत्यापन

    13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक

    8. प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक द्वारा निस्तारण

    13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक

    9. राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा द्वितीय चरण आवंटन (राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय) 27 मार्च 2026

    10. गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के) दस्तावेज सत्यापन

    27 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक

    11. द्वितीय चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का सीबीईओ जिशिअ संयुक्त निदेशक निस्तारण

    27 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक

    12. राज्य स्तर पर एनआईसी द्वाद्वा रशेष रिक्त सीट्स पर आवंटन (तृतीय चरण आवश्यक होने पर) 13 अप्रैल 2026

    13.गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के) दस्तावेज सत्यापन

    13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक

    14. तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक निस्तारण

    13 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक Rajasthan Education News