कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि विगत 09 जुलाई 2022 को कांधला थाने पर एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया कि 06 जुलाई 2022 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री किताबें खरीदने के लिए कांधला कस्बे में गई थी, लेकिन वापिस नही लौटी। Kairana News
आगे बताया कि प्रवीण निवासी गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ दिल्ली व हरिद्वार ले गया। जहां पर आरोपी ने उसके साथ में दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) सीमा वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने सोमवार को पत्रावलियों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी प्रवीण को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News
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