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Monday, April 13, 2026
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    Unnao Rape Case Update: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने जताई खुशी, कहा -कुलदीप सेंगर को फांसी दिलवाऊंगी

    Unnao Rape Case Update

    Kuldeep Sengar Bail: नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म प्रकरण में दोषसिद्ध पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सेंगर को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पीड़ित परिवार ने संतोष और खुशी व्यक्त की है। Unnao Rape Case Update

    पीड़िता ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उन्हें न्याय की अनुभूति हुई है। उन्होंने भरोसा जताया कि आगे भी न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी। पीड़िता का कहना है कि वह इस संघर्ष को अंतिम परिणाम तक जारी रखेंगी और जब तक दोषी को कठोरतम सजा नहीं मिलती, तब तक उनके परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने उन सभी लोगों का आभार जताया, जिन्होंने इस कठिन समय में उनका साथ दिया।

    पीड़िता की मां ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके पति की हत्या की, उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके अनुसार, न्याय तभी पूरा होगा जब दोषियों को उनके अपराध का उचित दंड मिलेगा।

    किसी भी परिस्थिति में कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा

    पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता हेमंत कुमार मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी परिस्थिति में कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ित परिवार को अब भी धमकियां मिल रही हैं, इसके बावजूद उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है।

    इस मामले में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने को तैयार है। अब अदालत ने औपचारिक रूप से जमानत पर रोक का आदेश पारित कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि अदालत ने पीड़िता को स्वयं भी हस्तक्षेप याचिका दायर करने का अवसर दिया है।

    गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर तत्काल रोक लगा दी और आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।