Trump Tariff: ”टैरिफ पर अमेरिकी अदालत का फैसला गलत व राजनीति से प्रेरित”, डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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Trump Tariff: ''टैरिफ पर अमेरिकी अदालत का फैसला गलत व राजनीति से प्रेरित'', डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय द्वारा आयात शुल्क (import duties Tariff) पर लगाए गए प्रतिबंध को कड़ी आलोचना का निशाना बनाया है। गुरुवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर उन्होंने एक दीर्घ पोस्ट में इस निर्णय को “अत्यंत गलत” और “राजनीति से प्रेरित” बताया। Trump Tariff

मामला क्या है?

दरअसल, यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब एक संघीय अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाए गए व्यापक टैरिफ को अस्थायी रूप से फिर से लागू कर दिया। यह निर्णय अमेरिकी व्यापार न्यायालय के उस आदेश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है, और उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए।

ट्रंप ने प्रतिक्रिया में कहा, “अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने अमेरिका के हित में लगाए गए आवश्यक टैरिफ को अवैध ठहराया है। सौभाग्यवश, अपील अदालत के 11 न्यायाधीशों के एकमत निर्णय ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।” उन्होंने प्रारंभिक निर्णय देने वाले न्यायाधीशों पर भी प्रश्न उठाया—”ये तीन न्यायाधीश कौन हैं जो ऐसे फैसले ले सकते हैं जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए? क्या यह निर्णय केवल ‘ट्रंप विरोध’ से प्रेरित है?”

न्यायिक नियुक्तियों पर असंतोष | Trump Tariff

ट्रंप ने फेडरलिस्ट सोसाइटी पर भी नाराज़गी जताई, यह कहते हुए कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में उन्हें गलत सुझाव दिए गए। उन्होंने कहा, “मैं अपने कुछ चयनित न्यायाधीशों पर गर्व करता हूँ, परन्तु कुछ से गहरी निराशा है।” उन्होंने फैसले को राष्ट्रपति की शक्तियों के लिए “घातक” बताया और कहा, “यदि मुझे टैरिफ लगाने से पहले कांग्रेस की स्वीकृति लेनी पड़ी, तो इससे कार्यपालिका की शक्ति कमजोर होगी। राष्ट्रपति पद की गरिमा और प्रभावशीलता समाप्त हो जाएगी।”

अंत में ट्रंप ने यह चेतावनी दी, “इस निर्णय से अमेरिका को भारी आर्थिक क्षति होगी। यह अब तक का सबसे कठोर वित्तीय निर्णय बन सकता है। राष्ट्रपति को देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।” Trump Tariff

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