सभी आरोपी दोषी करार, शीघ्र होगा सजा का ऐलान
Ankita Bhandari Murder: देहरादून। उत्तराखंड राज्य को झकझोर देने वाले बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषियों में मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य, उसका कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता शामिल हैं। न्यायालय ने इन तीनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) एवं 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास) के अंतर्गत दोषी माना है। अब शीघ्र ही इन पर दंड की घोषणा की जाएगी। Uttarakhand News
कोर्ट परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक पुलिस बल की तैनाती की गई है। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न हो। विदित हो कि इस प्रकरण में अंतिम सुनवाई 19 मई को संपन्न हुई थी तथा न्यायालय द्वारा 30 मई को निर्णय सुनाने की तिथि निर्धारित की गई थी। यह मामला 30 जनवरी 2023 से न्यायालय में विचाराधीन था। विशेष अनुसंधान दल (SIT) द्वारा 500 पृष्ठों का आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था और सुनवाई के दौरान कुल 47 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया।
क्या है मामला ? | Uttarakhand News
18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी, जो कि वनंत्रा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थीं, अचानक लापता हो गई थीं। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने नौकरी करना प्रारंभ किया था, किंतु नियुक्ति के मात्र बीस दिन के भीतर ही यह हृदयविदारक घटना घटित हुई। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अंकिता के पिता श्री बीरेंद्र सिंह ने तीन दिनों तक लगातार पौड़ी, मुनिकीरेती एवं ऋषिकेश जैसे स्थानों पर चक्कर काटे, परंतु कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
अंततः जब यह मामला जनआक्रोश का कारण बनने लगा, तब 22 सितंबर को इसे पुलिस को सौंपा गया। उसी रात पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 सितंबर को चीला शक्ति नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया। इस घटना ने समस्त उत्तराखंड को आंदोलित कर दिया था। जनसामान्य ने सड़कों पर उतर कर दोषियों को कठोर दंड दिए जाने की मांग की थी। आज न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय न्याय व्यवस्था में जनविश्वास की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। Uttarakhand News