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Wednesday, February 4, 2026
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    What’s The Voting Rights: क्या अरविंद केजरीवाल 25 मई को डाल सकेंगे वोट? क्या कहता है कानून?

    Arvind Kejriwal

    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जोकि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया हैं। इसके अलावा उनके साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और कैबिनेट में एक अन्य पूर्व सहयोगी सत्येन्द्र जैन भी जेल में हैं। Arvind Kejriwal

    आम आदमी पार्टी ने मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीनों नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्री मौजूदा चुनावों में मतदान कर सकते हैं? आइए जानते हैं, क्या कहताा है कानून:-

    अरविंद केजरीवाल का गढ़ दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्री इस समय जेल में हैं। 25 मई, 2024 को लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान होना है। यदि वे उस दिन जेल में रहते हैं, तो वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका कारण भारत में कैदियों द्वारा वोट देने का प्रावधान न होना है, भले ही उनकी दोषसिद्धि की स्थिति कुछ भी हो। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को क्या कहता है? उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत 29 अप्रैल को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ये याचिकाएं जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं। Arvind Kejriwal

    क्या है मतदान का अधिकार | Arvind Kejriwal

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि संसद या विधानसभा के चुनावों में मतदान का अधिकार वयस्क मताधिकार पर आधारित है। अर्थात, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो उचित विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके तहत तय की गई तारीख पर 18 वर्ष से कम नहीं है और अन्यथा इसके तहत अयोग्य नहीं है। संविधान या उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा, अनुच्छेद 326 ऐसा कहता है।

    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उल्लेख है कि कौन मतदान नहीं कर सकता। इस कानून की धारा 62(5) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति वोट देने के योग्य नहीं है यदि वह जेल में बंद है या पुलिस की कानूनी हिरासत में है। धारा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह जेल में बंद है, चाहे वह कारावास या परिवहन या अन्य किसी भी मामले की सजा काट रहा हो या पुलिस की वैध हिरासत में हो। अरविंद केजरीवाल सहित पांच लाख से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। हालाँकि, कानून निवारक हिरासत में बंद कैदियों को मतदान करने से नहीं रोकता है। Arvind Kejriwal

    सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) की संवैधानिकता को अदालतों में चुनौती दी गई है। उदाहरण के लिए, 2019 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि प्रवीण कुमार चौधरी बनाम भारत चुनाव आयोग मामले में कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं है।

    4 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली और कैदियों को वोट देने का अधिकार देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो बार धारा 62(5) को बरकरार रख चुका है।

    जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत प्रावधान की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ और बाद में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बरकरार रखा गया है। इन निर्णयों के मद्देनजर हम हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि मैं याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं हूं। Arvind Kejriwal

    विचाराधीन कैदी चुनाव लड़ सकते हैं

    कानून के अनुसार भले ही जो लोग सलाखों के पीछे हैं वे मतदान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वे चुनाव लड़ सकते हैं। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो दोषी ठहराए जाने तक विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने से रोकता हो। यहां तक कि दोषी राजनेताओं के लिए भी, जेल की अवधि समाप्त होने के बाद अयोग्यता 6 वर्ष से अधिक नहीं है। मौजूदा कानूनों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, तो वह रिहाई की तारीख से छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाता है। इस नियम का उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8 में किया गया है, जो दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं को विधानसभा और संसद से अयोग्य ठहराने से संबंधित है। Arvind Kejriwal

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