2007 हैदराबाद बम ब्लास्ट केस

Hyderabad case

हैदराबाद (एजेंसी)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2007 के हैदराबाद दोहरे बम विस्फोट (Hyderabad case) मामले में दो अभियुक्तों का दोषी करार दे दिया जबकि दो अन्य को बरी कर दिया।

बम धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गयी थी और 50 अन्य घायल हो गये थे।

हैदराबाद में चेरलापल्ली जेल के भीतर लगायी गयी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए अदालत ने अभियुक्त अनीक शाफिक सईद और अकबर इस्माल चौधरी को दोषी करार दिया जबकि अभियुक्त मोहम्मद सादिक तथा अंसार अहमद बादशाह शेख को बरी कर दिया।

अदालत ने इस मामले में 27 अगस्त को अपना निर्णय 04 सितंबर के लिए सुरक्षित लिया था और सोमवार को सजा सुनायेगी। आरोपियों को अक्टूबर 2008 में महाराष्ट्र आतंकवाद-रोधी दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया था।

आईएम प्रमुख रियाज भटकल और उनके भाई इकबाल भटकल सहित तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। इस मामले की जांच आंध्र प्रदेश पुलिस ने शुरू की थी और विभाजन के बाद इसे तेलंगाना पुलिस के आतंकवाद रोधी शाखा को सौंप दिया गया था।

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