कॉलेज में पढ़ने वाली विवाहिता को मिलेगा 45 दिन का मातृत्व अवकाश

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी मंजूरी, हजारों विवाहिताओं को मिलेगा फायदा

  • सिलेबस पूरा करने के लिए छुट्टियों के बाद लगानी होंगी एक्सट्रा क्लास

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाली विवाहिताओं को अब 45 दिनों तक का मातृत्व अवकाश मिलेगा, ताकि वे बिना किसी रूकावट या बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में मंजूरी प्रदान कर दी है।

इन दिशा-निदेर्शों के अनुसार महिला विद्यार्थी वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर संबंधित विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, एक बार में निरंतर 45 दिन तक का मातृत्व अवकाश लेने की पात्र होंगी। शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि महिला विद्यार्थियों को 45 दिनों का अवकाश इस नियम के साथ दिया जाएगा कि उसे अपनी कक्षा से संबंधित सिलेबस पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त कक्षाएं लगानी होंगी।

आवश्यता अनुसार एक पूरा सेमेस्टर छोड़ सकती हैं महिला छात्रा

मंत्री ने बताया कि हालांकि, यदि आवश्यकता हो, तो विद्यार्थी एक पूरा सेमेस्टर छोड़ सकता है, लेकिन अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने के बाद उसे छोड़े गए उस सेमेस्टर की हाजिरी पूरी करने होगी और सम तथा विषम सेमेस्टर नीति के अनुसार छोड़ी गई सेमेस्टर परीक्षाओं में भाग लेना होगा। ऐसे मामलों में, यदि वह छोड़े गए सेमेस्टर शुल्क का भुगतान पहले ही कर चुका है तो उसे उस सेमेस्टर की हाजिरी पूरी करने के लिए दोबारा दाखिला शुल्क और पूरे सेमेस्टर शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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