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    हरियाणा में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अब ‘तकनीक का सहारा’

    Technology support' to remove illegal encroachments in Haryana

    साइंटिफिक तकनीक के जरिए चिन्हित किए जाएंगे पूरे प्रदेश में अवैध कब्जे

    • सरकार से तीन माह में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

    • आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर की शिकायत पर हुई कार्रवाई

    सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। प्रदेश में सड़कों व नगर निकायों की भूमि पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। इस मामले में लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने सरकार को पूरे प्रदेश में पालिका भूमि व सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध कब्जों का तकनीकी एवं साइंटिफिक सर्वे करवा कर सभी अवैध कब्जे हटवाने के आदेश दिए हैं। इसी आदेश में लोकायुक्त ने प्रदेश में सभी नगर निकायों, पीडब्लूडी व जिला प्रशासन जैसी सभी संवेधानिक संस्थाओं को राष्ट्रीय उच्च मार्गों से अतिक्रमण हटवाने को कहा है।

    लोकायुक्त ने इन आदेशों पर की गई कारवाई की रिपोर्ट सरकार से तीन माह में तलब की है। इस मामले में शिकायतकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में जीटी रोड पानीपत व समालखा में जीटी रोड, रेलवे रोड, चुलकाना रोड, जौरासी रोड, बिहोली रॉड सहित सभी सड़कों से अतिक्रमण हटवाने के लिए लोकायुक्त को शिकायत की थी।

    अधिकारियों की मिलीभगत चल रहा अतिक्रमण का खेल

    आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरोप लगाया था कि जिला प्रशासन, नेशनल हाइवे अथॉरिटी, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी व नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से सड़कों पर अतिक्रमण है। जिस कारण सारा दिन लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी शिकायत के चलते वर्ष 2019 में जीटी रोड समालखा पर कई अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया था तो कब्जाधारी हाई कोर्ट से स्टे आॅर्डर ले आये थे। पूरे मामले की सुनवाई उपरांत लोकायुक्त जस्टिस्ट एनके अग्रवाल ने सरकार को प्रदेश की सभी सड़कों से अवैध कब्जों की तकनीकी व साइंटिफिक तरीके से निशानदेही करवा कर अवैध कब्जे हटवाने के आदेश किये हैं।

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