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Wednesday, March 4, 2026
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    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा डेरा सच्चा सौदा, आज होगी याचिका पर सुनवाई

    Punjab and Haryana High Court sachkahoon

    विधानसभा चुनावों को लेकर डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ रची जा रही झूठी साजिशें: प्रबंधकीय समिति

    अश्वनी चावला, चंडीगढ़। फरीदकोट अदालत द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी करने के खिलाफ बुधवार को डेरा सच्चा सौदा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया। पूज्य गुरू जी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सुनवाई करने की मांग की। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां की इस याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वीरवार को सुनवाई होगी।

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि पंजाब पुलिस राजनीतिक लोगों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। कानूनी प्रक्रिया और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने की बजाए सरकार के इशारे पर मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ सोची-समझी साजिशें रची जा रही हैं, ताकि सत्ता में काबिज पार्टी बेअदबी के मुद्दे को लेकर आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ ले सके। अत: इसमें महज राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। याचिका में कहा गया है कि पंजाब पुलिस इस मामले में कानून के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट लेने के लिए स्थानीय अदालत में गई थी और स्थानीय अदालत ने भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए, जोकि बिल्कुल गलत है। याचिका में कहा गया है कि उक्त प्रोडक्शन वारंट कोई मायने नहीं रखते हैं, इन्हें तुरंत रद्द किया जाए ताकि इस मामले में पुलिस राजनीतिक स्वार्थों को न साध सके।

    मनगढ़त कहानी के आधार पर मामला, अग्रिम जमानत मिले

    डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां ने उक्त मामले में एक अन्य याचिका दायर करते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रदीप शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा पहले किसी भी तरह का बयान उनके खिलाफ नहीं दिया गया था लेकिन अब अचानक प्रदीप शर्मा ने कहा है कि महेन्द्रपाल बिट्टू से उन्होंने सुना था कि इस प्रकार का अपराध किया जाए। याचिका में कहा गया कि सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रदीप शर्मा का ब्यान लिया गया और उसी को आधार बनाकर बाजाखाना पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 63 में छह साल बाद जुलाई 2021 में पूज्य गुरू जी का नाम जोड़ लिया गया। जोकि कानून का दुरूपयोग व राजनीति से प्रेरित है इसीलिए इस मामले में अग्रिम जमानत दी जाए।

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