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Thursday, February 19, 2026
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    जहां पीएम मोदी का काफिला फंसा था वहां से 50 कि.मी. दूर सतलुज नदी में मिली पाकिस्तान नाव, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट

    PM Modi Punjab Tour

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब के दौरे पर सुरक्षा में हुई सेंध का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच पंजाब के फिरोजपुर जिले में सीमा सुरक्षा बल को एक पाकिस्तानी नाव बरामद हुआ है। पाकिस्तानी नाव सतलुज नदी से मिला है। हालांकि, नाव लावारिस हालत में मिली है। यह पता नहीं चल पाया है कि इस नाव में कौन सवार होकर आया था। वहीं, नाव बरामद होने के बाद से ही जांच एजेंसिया मामले की जांच में जुटी है।

    इस जगह से मिली पाकिस्तानी नाव

    संदिग्ध पाकिस्तानी नाव जहां से बरामद की गई है, वहां से सतलुज नदी पाकिस्तान से भारत में दाखिल होती है। नाव मिलने के बाद जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि, नाव आकस्मिक आ गई है या इसमें सवाल होकर कोई आया था। फिरोजपुर पंजाब का काफी संवेदनशील इलाका है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। इस कारण यह और भी संवेदनशील हो जाता है। हथियारों के साथ साथ ड्रग्स की भी यहां धडल्ले से तस्करी होती है। बीते दिनों पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर में ही फंस गया था।

    महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने रोष 

     पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में रोष जाहिर करते हुए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर ही पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना गंभीर खिलवाड़ किया। इन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रदर्शन में भाजपा सांसद पी पी चौधरी, रमेश बिधूड़ी, जी वी एल नरसिम्हा , राजेंद्र अग्रवाल समेत कई सांसद शामिल हुए।

    सुप्रीम कोर्ट ने ‘PM मोदी सुरक्षा चूक’ मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों की जांच पर लगाई रोक

    प्रधानमंत्री के पंजाब के दौरे पर हुई सुरक्षा चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों की जांच पर 10 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता, यह आतंकवाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम मोदी की पंजाब दौरे से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सरंक्ष्ज्ञित करने का भी निर्देश दिया। इस मामले की अब अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

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