मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को रिश्वत मामले 10 वर्ष की कैद की सजा

कुआलालम्पुर (एजेंसी)। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की पत्नी रोसमा मंसूर पर रिश्वत लेने के तीन आरोपों में कुआलालम्पुर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रत्येक आरोप के लिए 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई और कई करोड़ डॉलर का जुमार्ना लगाया। कुछ दिनों पहले ही उनके पति भी भ्रष्टाचार के मामले में 12 वर्ष के लिए जेल में भेजे गये हैं।बीबीसी ने बताया कि ग्रामीण सरवाक में स्कूलों को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए 40.3 लाख डॉलर परियोजना के संबंध में पूर्व ‘मलेशिया की प्रथम महिला’ रोसमा पर रिश्वतखोरी के तीन मामलों का आरोप लगाया गया। रोसमा ने अपने मुकदमे की शुरूआत में आरोपों से इनकार किया था।

क्या है मामला

कुआलालंपुर उच्च न्यायालय ने उन्हें तीनों आरोपों में दोषी पाया। पूर्व प्रथम महिला (70) को लग्जरी सामानों और गहनों से अत्यधिक लगाव है। उन पर अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के 17 अन्य आरोप हैं। उन्हें सभी आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया है। आरोपों में 20 साल तक की जेल और प्राप्त रिश्वत की राशि का पांच गुना तक जुमार्ना है।बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, जब मलेशियाई पुलिस ने 2018 में दंपति की संपत्तियों पर छापा मारा, तो उन्हें 10.6 लाख डॉलर का सोने और हीरे का हार, 14 तिआरा और 272 हर्मीस बैग मिला। अभियोजकों ने दावा किया कि रोसमा ने 18.75 करोड़ मलेशियाई रिंगित की रिश्वत मांगी थी और परियोजना जीतने वाली कंपनी के एक अधिकारी से 60.5 लाख रिंगिट प्राप्त किया था, जिसकी कीमत 125 करोड़ रिंगिट थी। उन्हें तीन आरोपों में दोषी पाया गया।

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