गुरुग्राम: जूनियर छात्र के हत्यारोपी पर अदालत ने हत्या की धारा में आरोप किए तय

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दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की 8 सितम्बर 2017 को स्कूल के शौचालय में की थी हत्या

  • सीबीआई को केस सौंपे जाने के बाद हत्या में आया था नया मोड़
  • गुरुग्राम पुलिस ने बस ड्राइवर को पकड़ा, सीबीआई जांच में सीनियर छात्र का नाम आया

गुरुग्राम।(सच कहूँ न्यूज) 8 सितम्बर 2017 को यहां के एक निजी स्कूल के शौचालय में सीनियर छात्र द्वारा जूनियर छात्र की हत्या के मामले में मंगलवार को यहां अदालत में सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक सिंघल की अदालत ने सभी पक्षों के वकीलों की मौजूदगी में हत्यारोपी छात्र पर हत्या की धारा में आरोप तय किए। अब आगामी 20 फरवरी से अदालत में इस केस में गवाहियां शुरू होंगी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी भोलू (बदला हुआ नाम) पर भादंस की धारा 302 यानि कि हत्या की धारा में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने आरोप तय करने के बाद भोलू पक्ष के अधिवक्ता से आग्रह किया कि वे आरोपों पर बहस कर सकते हैं। बताया जाता है कि आरोपी भोलू के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि वे इस मामले में ट्रायल फेस करेंगे। अदालत अब इस मामले में भोलू को बालिग आरोपी के रुप में सुनवाई करेगी।

बता दें कि 8 सितम्बर 2017 को जिले के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की सीनियर कक्षा के छात्र ने गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने गत माह आरोपी भोलू की जमानत स्वीकार कर ली है।

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