मादक पदार्थ तस्कर को पांच वर्ष का कारावास

Haryana News
सांकेतिक फोटो

कैराना। कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रतिमा शर्मा ने बताया कि 30 जून 2018 को थानाभवन पुलिस ने कस्बे के मोहल्ला रेती निवासी महताब पुत्र मुस्तफा के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 18/20 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ भी बरामद किया था। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी महताब को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

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