कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी एवं शराब तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा (SP Abhishek Jha) ने बताया कि इसी वर्ष सनव्वर पुत्र अंसार निवासी मोहल्ला मक्की सदर कोतवाली मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थानाभवन थाने पर अवैध हथियार बरामदगी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी सनव्वर को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। Kairana News
अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने चार दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। दूसरे मामले में वर्ष-2019 का है, जिसमें थानाभवन थाने पर क्षेत्र के रघुराज पुत्र मुकेश निवासी ग्राम मंटी हसनपुर के विरुद्ध अवैध शराब तस्करी के आरोप में धारा-60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी रघुराज को दोषी करार देते हुए छह सौ रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दो दिनों के अतिरिक्त कारावास को भुगतने का आदेश दिया है।
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