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    गोहत्या समेत पांच विभिन्न मामलों में छह को कठोर कारावास

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने गोहत्या, शराब तस्करी व अवैध हथियार बरामदगी के पांच भिन्न-भिन्न मामलों में छह आरोपियों (Six Accused) को दोष सिद्ध पाए जाने पर कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2012 में अंजूम व एजाज निवासीगण मोहल्ला छडियान कस्बा कैराना के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर मारपीट व गाली-गलौच के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अंजूम व एजाज को दोषी करार देते हुए तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News

    दूसरा मामला वर्ष-1997 का है। नौशाद उर्फ भूरा निवासी ग्राम टपराना के विरुद्ध थाना झिंझाना पर गोहत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी नौशाद उर्फ भूरा को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला वर्ष-2005 का है। सोनू निवासी ग्राम बिडौली के विरूद्ध अवैध शराब तस्करी के आरोप में थाना झिंझाना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी सोनू को दोष सिद्ध पाए जाने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। चौथा मामला वर्ष-2010 का है। Kairana News

    राघवेन्द्र निवासी ग्राम ढिंढाली के विरूद्ध सड़क दुर्घटना का अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी राघवेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायालय के स्थगित होने तक के कारावास व साढ़े तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। पांचवा मामला वर्ष-2010 का है। सखर निवासी ग्राम राणा माजरा थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा के विरूद्ध झिंझाना थाने पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी सखर को अवैध हथियार बरामदगी का दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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