उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश
- कस्बे के चार गरीब बच्चों के एडमिशन का मामला पहुंचा था हाईकोर्ट | Kairana News
कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कैराना के भास्कर इंटरनेशनल स्कूल में गरीब बच्चों के एडिमशन कराए जाने के आदेश दिए है। एक जून तक आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी है। Kairana News
कस्बे के मास्टर अमान अहमद समेत चार लोगों ने अपने अधिवक्ता चमन आरा व शाबिस्ता परवीन के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत उनके बच्चों के एडमिशन कस्बे के नेशनल हाइवे पर स्थित भास्कर इंटरनेशनल स्कूल में कराए जाने की मांग की गई थी। विगत बुधवार को उच्च न्यायालय की बेंच संख्या-10 ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली को एक जून तक बच्चों का प्रवेश सम्बंधित विद्यालय में कराने के निर्देश दिए है। Kairana News
कोर्ट ने इससे पूर्व विगत 24 मई तक बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली व खंड शिक्षा अधिकारी कैराना को अपना पक्ष रखने को कहा था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दोनों शिक्षा अधिकारी बताए कि किन वैध कारणों से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत विद्यालय में प्रवेश नही दिया गया। कोर्ट ने एक जून तक विद्यालय में प्रवेश न मिलने पर सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी है। वहीं, भास्कर इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक फैसल कुरैशी ने बताया कि छात्रों के निःशुल्क प्रवेश के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र भेजा जाता है। वहां से पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश नही दिया जा सकता है। Kairana News
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