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    Haryana Assembly Elections: ये कार्य किये गए तो होगी कार्रवाही! चुनावों को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए ये अहम निर्देश!

    Sirsa News

    Haryana Assembly Elections: सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। हरियाणा विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिताओं के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी और अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव से संबधित वॉल पेंटिंग करने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। Sirsa News

    ऐसा करने के आरोपी के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिला में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए अधिकारियों की गठित की गई सर्विलेंस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं सरकारी भवन की दीवार पर चुनावी नारे लिखे नजर आते हैं तो संबंधित राजनीतिक पार्टी या लिखवाने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में पूरी सख्ती बरती जाएगी।

    उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि किसी निजी भवन पर पोस्टर, झंडे, नारे लिखवाने, बैनर लगाने के लिए भवन मालिक की अनुमति नहीं ली गई है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

    निर्देश: सरकारी कर्मचारी चुनाव एजेंट बने तो नपेंगे | Sirsa News

    आदर्श आचार संहिता के दौरान यदि कोई भी कर्मचारी जोकि सरकारी सेवाओं में कार्यरत है, वह किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं बनेगा, यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसकी पालना करना आम जनता के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का भी कर्तव्य है।

    चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के तौर पर कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कारावास व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। कर्मचारियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने बारे हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य हो सकता है और न ही इनसे संबंध रख सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है।

    इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत वाहन अथवा रिहायशी मकान पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव चिह्न नहीं लगा सकता है और न ही कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। किसी भी कर्मचारी का उक्त गतिविधियों में शामिल होना पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Sirsa News

    भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित सीमा में ही खर्च करें उम्मीदवार

    सरसा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संचालन के लिए कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनावी खर्च बारे दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार पर किए जाने वाले खर्च भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया जाए।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च व नकदी निकासी पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रमुख रेलवे स्टेशनों, होटलों, फार्म हाउस, हवाला एजेंटों, वित्तीय दलालों, नकद कूरियर और अघोषित नकदी की आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य संदिग्ध एजेंसियों/व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें और आयकर के प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

    उम्मीदवार सरकारी रेस्ट हाउस नहीं कर सकेंगे प्रयोग

    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी सरकारी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी गेस्ट हाउस आदि के परिसर में राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा बैठके भी नहीं की जाएंगी। किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक समय के लिए कमरा उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। हालांकि, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले से मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे स्थान पर रोक रहेगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी विश्राम गृह/सर्किट हाउस या डाक बंगला आदि बुक नहीं किया जाएगा। Sirsa News

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