
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर एक और सराहनीय कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि 41,000 रुपये थी। Haryana News
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
ये होंगे लाभार्थी | Haryana News
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत — गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह हेतु, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की शादी हेतु और ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो – को भी अब 51,000 रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी।
इन लाभार्थियों को पहले से मिल रहा समर्थन
इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71,000 रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। वहीं, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। यदि नवविवाहित दंपती दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी 51,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है।
आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन | Haryana News
प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें:– Rotary Club: अन्नपूर्णा दिवस पर रोटरी क्लब ने सरस्वती तीर्थ पर लगाया भंडारा