नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को सजा

Gurugram News
Sanketik Photo

बुलन्दशहर कोर्ट ने सुनाई 7 साल की कैद और 19 हजार रुपए जुर्माना

बुलन्दशहर (सच कहूँ/कपिल देव इन्सां)। Bulandshahr News: नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी कपिल को 7 साल की कैद और 19 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। Bulandshahr News

मामला 2017 का है, जब अलीगढ़ के थाना अतरौली के पखातल निवासी कपिल ने डिबाई क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। इस मामले में 16 जनवरी 2017 को डिबाई थाने में आईपीसी की धारा 363, 366 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 4 अप्रैल 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत चिह्नित किया गया। बुलंदशहर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। मामले में 7 गवाहों की गवाही के बाद 23 जुलाई 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक भरत शर्मा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल राजेश और कोर्ट मोहर्रिर उप-निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने मामले की पैरवी की। Bulandshahr News

यह भी पढ़ें:– Road Accident: निजी बस व कार की भिडंत में दो की मौत, 5 घायल