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Saturday, February 28, 2026
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    Supreme Court: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश जारी, कहा- देरी बर्दाश्त नहीं होगी

    Supreme Court order on stray dogsøY नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, ताकि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जो इन दिनों हमलों और रेबीज जैसी घातक बीमारी के खतरे का सामना कर रहे हैं। Supreme Court

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजधानी और आसपास के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को व्यवस्थित रूप से हटाया जाए। इस प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा बाधा डालने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने चेतावनी दी कि पकड़े जाने की कार्रवाई में अड़चन पैदा करने वालों को परिणाम भुगतने होंगे।

    हाल के समय में आवारा कुत्तों के हमलों में वृद्धि के कारण आमजन में भय का माहौल है, विशेषकर बच्चों और वृद्धजनों के लिए खतरा अधिक गंभीर हो गया है। रेबीज के फैलाव का खतरा भी बढ़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को आवारा कुत्तों से मुक्त कर नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना आवश्यक है।

    न्यायालय ने एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत प्रभाव से एक ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें कुत्तों को पकड़ने, उनका उपचार कराने और उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर भेजने की समुचित व्यवस्था हो। साथ ही, कोर्ट ने दोहराया कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में बिना विलंब कदम उठाए जाने चाहिए। Supreme Court

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