No Helmet No Petrol: इस तारीख से लागू होगा ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ नियम

Balrampur News
Balrampur News: इस तारीख से लागू होगा ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ नियम

बलरामपुर (एजेंसी)। No Helmet No Petrol: जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 अक्टूबर, 2025 से जिले में ह्यनो हेलमेट-नो पेट्रोलह्ण नियम लागू किया जाएगा, जिसके तहत बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेंद्र कटारा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, चिकित्सा आपात स्थितियों या धार्मिक पगड़ी पहनने वाले लोगों को छूट देने के अलावा सभी दोपहिया चालकों और उनके सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही, पेट्रोल पंप संचालकों को अपने यहाँ ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ के बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। Balrampur News

इस नए नियम पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक वैभव रमनलाल ने कहा, ‘यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल के नुकसान को कम करने और लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पेट्रोल पंपों से ईंधन की आपूर्ति रोककर हम चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं, एक पेट्रोल पंप संचालक अजीत गुप्ता ने बताया, ‘हम प्रशासन के इस आदेश का पालन करेंगे और ग्राहकों को भी इस नियम के बारे में जागरूक करेंगे। सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन द्वारा इससे पहले भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन अब ठोस कार्रवाई की शुरूआत की जा रही है। उम्मीद है कि इस नियम के लागू होने के बाद सड़क हादसों में कमी आएगी और लोगों में सुरक्षा के प्रति समझ बढ़ेगी। Balrampur News

यह भी पढ़ें:– पंजाब का खाद्य क्षेत्र: एआई और एग्रीटेक से बदली तस्वीर, विश्व खाद्य मेला 2025 में केंद्र बना पंजाब