पंचायतों को अधिक स्वायत्तता, महिलाओं को फैक्ट्रियों में नए अवसर
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार की रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक और कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहरी विकास, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, विधिक सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े निर्णय लिए गए।
हाउसिंग बोर्ड का एचएसवीपी में विलय: बैठक में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसके तहत हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में विलय किया जाएगा। यह कदम शहरी विकास और आवासीय कार्यों में समन्वय बढ़ाने और सेवाओं की दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव की घोषणा अपने बजट भाषण 2025-26 में की थी।
पंचायती राज अधिनियम में संशोधन: हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी गई है। अब ग्राम सभा की बैठक में सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों पर विचार के लिए 40% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि बैठक स्थगित होती है, तो पहली और दूसरी स्थगित बैठकों में कोरम क्रमश: 30% और 20% रहेगा। यह निर्णय पंचायतों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।
महिलाओं को फैक्ट्रियों में कार्य के नए अवसर: पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब महिलाओं को सुरक्षा शर्तों के अधीन सभी श्रेणियों के कार्यों में भागीदारी की अनुमति होगी। साथ ही, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को खतरनाक कार्यों से दूर रखा जाएगा। देय शुल्क अब आॅनलाइन माध्यम से जमा कराए जा सकेंगे। यह संशोधन औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा।
हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश: हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी गई है। यह अध्यादेश 17 विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों के 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त करता है। इसका उद्देश्य छोटी तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर आपराधिक दंड के स्थान पर दीवानी दंड और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करना है। यह भारत सरकार के जन विश्वास अधिनियम, 2023 की तर्ज पर किया गया सुधार है।
शामलात भूमि में दिव्यांगों और गौ-अभ्यारणियों के लिए आरक्षण
ग्राम शामलात भूमि नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली भूमि में से 4% भूमि 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। साथ ही, गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने हेतु 20 वर्षों के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से भूमि पट्टे पर दी जा सकेगी। ग्राम पंचायतें अब 250 एकड़ तक की भूमि उपयोग योजना तैयार कर सकेंगी, जो पहले 100 एकड़ तक सीमित थी।
आदतन अपराधी की परिभाषा शामिल: हरियाणा कारागार (संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी दी गई है। अब ह्लआदतन अपराधीह्व से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे किसी लगातार 5 वर्ष की अवधि में दो बार से अधिक अपराधों में दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा मिली हो। इस अवधि की गणना में जेल में बिताया गया समय शामिल नहीं होगा। Haryana Cabinet Meeting
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