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    Election Commission: 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

    election commission curb in delhi assembly elections - Sach Kahoon news
    Sanketik Photo

    Assembly By-election Dates: नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को देश की पाँच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। आयोग के अनुसार, मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को संपन्न होगी। इन उपचुनावों का आयोजन ओडिशा, पंजाब, राजस्थान तथा जम्मू-कश्मीर की रिक्त सीटों को भरने के लिए किया जा रहा है। Election Commission News

    ओडिशा की 71-नुआपाड़ा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू होगी।
    नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएगी और प्रत्याशी 24 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे।
    यह सीट बीजद विधायक राजेंद्र ढोलकिया के 8 सितंबर को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन के कारण रिक्त हुई थी।
    मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

    पंजाब की 21-तरनतारन सीट के लिए नामांकन 21 अक्टूबर से दाखिल किए जा सकेंगे।
    जांच की तिथि 22 अक्टूबर, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर तय की गई है।
    यह उपचुनाव आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद आवश्यक हुआ है।
    उन्होंने वर्ष 2022 में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू को 52,935 मतों के अंतर से पराजित किया था।

    राजस्थान की 193-अंता विधानसभा सीट के लिए भी निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है।
    यह सीट भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा की अयोग्यता के कारण 23 मई से रिक्त है।
    नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, जांच 23 अक्टूबर, और नाम वापसी 27 अक्टूबर तक की जा सकेगी।
    मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

    गौरतलब है कि कंवर लाल मीणा को 20 वर्ष पुराने एक आपराधिक प्रकरण में दोषी पाए जाने पर विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

    जम्मू-कश्मीर के 77-नगरोटा और 27-बडगाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है।
    इन दोनों सीटों पर नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से आरंभ होगी,
    नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी और प्रत्याशी 24 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे।
    इन दोनों सीटों पर भी मतदान 11 नवंबर को ही होगा।

    भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता, सुरक्षा व्यवस्था, और मतदाता सुविधा केंद्रों के सुचारू संचालन को प्राथमिकता दी जाए।