6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना अभिभावकों का कर्तव्य

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6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना अभिभावकों का कर्तव्य

कानूनी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन

हनुमानगढ़। टाउन स्थित नेहरू मैमोरियल विधि महाविद्यालय में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा), जयपुर की ओर से प्रेषित स्टेट एक्शन प्लान की पालना में विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सप्ताह के तृतीय दिन महाविद्यालय परिसर में कानूनी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की ओर से गठित विशेष टीमों ने छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान के बारे जानकारी प्रदान की। Hanumangarh News

इस मौके पर प्राचार्य डॉ. सीताराम ने संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है जो राष्ट्र और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को दर्शाते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की ओर से संविधान के भाग चतुर्थ-ए में अनुच्छेद 51ए के तहत जोड़े गए थे।

इनमें संविधान का सम्मान करना, देश की सम्प्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना शामिल है। इनमें से एक कर्तव्य यह है कि माता-पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कार्यक्रम प्रभारी सहायक आचार्य डॉ. मोहम्मद इमरान ने छात्र-छात्राओं को नालसा एवं रालसा की ओर से संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। Hanumangarh News