कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दो आरोपियों को बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास व 55-55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपियों ने किशोरी के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। Kairana News
जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने संयुक्त रूप से बताया कि क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने झिंझाना थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उसने सागर उर्फ गुड्डू पुत्र अजयपाल निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा कस्बा ऊन व सागर पुत्र अजय निवासी मोहल्ला ब्राह्मनान कस्बा ऊन पर अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के डरा-धमकाकर अश्लील फोटो खींचने का आरोप लगाया था। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसकी पुत्री के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसने शादी के लिए अपनी पुत्री का रिश्ता कर दिया, लेकिन आरोपियों ने वहां पर भी अश्लील फोटो भेजकर उसका रिश्ता तुड़वा दिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) सीमा वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात गुरुवार को आरोपी सागर उर्फ गुड्डू व सागर को किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास व 55-55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अदालत ने अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। Kairana News
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