Punjab Cabinet Meeting: पंजाब कैबिनेट ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाया बड़ा कदम

Punjab Cabinet Meeting
Punjab Cabinet Meeting: 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मिली मंजूरी

300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मिली मंजूरी

  • 12 प्रमुख श्रेणियों में विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे सूचीबद्ध, जिला स्तर पर होगी प्रक्रिया

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab Cabinet Meeting: प्रदेश भर के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रमुख श्रेणियों के 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने जिन श्रेणियों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है, उनमें मेडिसिन, पीडियाट्रिक (बाल रोग विशेषज्ञ), साइकियाट्री (मानसिक रोग विशेषज्ञ), ड्रमाटोलॉजी (त्वचा रोग विशेषज्ञ), चेस्ट एवं टीबी, सर्जरी, गायनाकोलॉजी (स्त्री रोग विशेषज्ञ), आॅथोर्पेडिक्स (हड्डी रोग विशेषज्ञ), आॅप्थामोलॉजी (नेत्र रोग विशेषज्ञ), ईएनटी (कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ) तथा एनेस्थीसियोलॉजी शामिल हैं। इस कदम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और राज्य में सेकेंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

जिला स्तर पर होगी सूचीबद्धता | Punjab Cabinet Meeting

इन विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों के माध्यम से की जाएगी। सूचीबद्ध डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाओं, बड़े और छोटे आॅपरेशनों सहित विभिन्न सेवाओं के लिए प्रति मरीज इम्पैनलमेंट फीस लेने के पात्र होंगे।

सहकारी सभाओं के नियम, 1963 अधीन अनुशासनिक और अपीली ढांचे को मंजूरी

कैबिनेट ने पंजाब सहकारी सभाओं के नियम, 1963 के तहत नियम 28ए- यूनिफॉर्म डिसिप्लिनरी और अपीली ढांचे को भी मंजूरी दी। इससे अपीली चैनलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी और एक ही बोर्ड या समिति के भीतर विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा। यह अनुशासनिक कार्रवाई में कमांड की श्रृंखला को स्पष्ट करेगा और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करेगा। साथ ही सहकारी क्षेत्र की सभी शीर्ष संस्थाओं और केंद्रीय सहकारी बैंकों में एकरूपता लाई जाएगी।

पंजाब माइनर मिनरल नियम 2013 में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब राज्य माइनर मिनरल्स (संशोधन) नीति 2025 के तहत पंजाब माइनर मिनरल नियम, 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इस संशोधन का उद्देश्य माइनिंग सेवाओं को अधिक कुशल, नागरिक-हितैषी और पारदर्शी बनाना है। राज्य में आवंटित क्रशर माइनिंग साइटों और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के लीज धारकों को अधिकारों के वितरण के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव किया जाएगा। Punjab Cabinet Meeting

यह भी पढ़ें:– सेंट जेवियर्स में स्प्रिंट मेनिया एथलीट मीट का भव्य आयोजन