UP Electricity Bill: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा, जनवरी में बिजली बिल पर 2.33% की छूट

UP Electricity Bill
UP Electricity Bill: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा, जनवरी में बिजली बिल पर 2.33% की छूट

भोपा(राहुल कुमार प्रजापति) नए साल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर के साथ हुई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जनवरी महीने के बिजली बिल पर 2.33 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले से प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा और जनवरी में उनका बिजली बिल पहले की तुलना में कम आएगा।

Winter Hair Growth: सिर्फ 7 दिन, बाल झड़ना टूटना बंद हो जाएगा! बस लगा ले ये तेल, घर पर करें तैयार

ईंधन अधिभार में समायोजन से मिली राहत | UP Electricity Bill

दरअसल, यूपीपीसीएल हर महीने बिजली उत्पादन में लगने वाले ईंधन खर्च के आधार पर फ्यूल सरचार्ज (ईंधन अधिभार) तय करता है। जारी आदेश के अनुसार, अक्टूबर महीने के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा, जिसके चलते जनवरी में बिजली दरों में कमी आएगी। इस निर्णय से प्रदेश के सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। आकलन के मुताबिक, इस छूट से उपभोक्ताओं को करीब 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा, जो नए साल में आम जनता के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

पहले बढ़ चुका है बोझ

गौरतलब है कि इससे पहले सितंबर 2025 के ईंधन अधिभार को दिसंबर महीने में 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया था। इसके कारण उपभोक्ताओं पर लगभग 264 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखी गई थी।

बिजली कंपनियों पर सरप्लस को लेकर सवाल

यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों के पास पहले से ही 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस मौजूद है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में 18,592 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सरप्लस जुड़ने की संभावना है। उनके मुताबिक, कुल मिलाकर बिजली कंपनियों के पास 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस है। ऐसे में उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार वसूलना उचित नहीं है।

उपभोक्ताओं को राहत की मांग

अवधेश वर्मा ने मांग की कि जब तक यह सरप्लस बिजली कंपनियों के पास मौजूद है, तब तक उपभोक्ताओं से कोई भी ईंधन अधिभार नहीं लिया जाना चाहिए। बल्कि आवश्यक समायोजन इसी सरप्लस राशि से किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सरप्लस खत्म होने के बाद ही उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए। जनवरी महीने में 2.33 प्रतिशत की छूट भले ही सीमित समय के लिए हो, लेकिन यह कदम बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए साल की एक सकारात्मक शुरुआत जरूर है। अब देखना होगा कि आगे सरकार और बिजली विभाग उपभोक्ताओं को स्थायी राहत देने के लिए क्या कदम उठाते हैं।