अवैध शराब तस्करी समेत तीन मामलों में तीन आरोपियों को सजा

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Kairana News: अवैध शराब तस्करी समेत तीन मामलों में तीन आरोपियों को सजा

कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: न्यायालय ने अवैध शराब तस्करी व असलहा बरामदगी समेत तीन अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2017 में विजयपाल निवासी ग्राम मस्तगढ थाना थानाभवन के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता आबकारी अधिनियम की धारा-60 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। Kairana News

विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते सोमवार को कोर्ट ने आरोपी विजयपाल को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दूसरा मामला वर्ष-2025 का है। अहसान उर्फ अपुन निवासी ग्राम मन्नामाजरा के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में आयुध अधिनियम की धारा-4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

सोमवार को अदालत ने आरोपी अहसान उर्फ अपुन को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला भी वर्ष-2025 का ही है। मुद्दसिर निवासी मोहल्ला पंसारियान शामली के विरुद्ध आरपीएफ थाना शामली पर रेलवे संपत्ति अधिनियम-1966 की धारा- 03 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। यह मामला भी कैराना कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने आरोपी मुद्दसिर को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने तीनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। Kairana News

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