मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है ट्रिपल मर्डर का आरोपी फारुख, जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज की हत्यारोपी की जमानत अर्जी
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: गांव गढ़ी दौलत में पत्नी व दो मासूम बेटियों को गोली मारकर मौत के घाट उतारने के आरोपी फारुख की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। हत्यारोपी वर्तमान समय में मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है। आरोपी ने पत्नी के बुर्का न पहनने से नाराज होकर जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।
विगत 16 दिसंबर को कांधला थानाक्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में महिला तायरा व उसकी दो नाबालिग बेटियों आफरीन व सहरीन के शव घर के अंदर बने सेफ्टी टैंक से बरामद हुए थे। तीनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोप में मृतका तायरा के पति फारुख को गिरफ्तार किया था। फारुख ने पुलिस पूछताछ के दौरान पत्नी व दोनों बेटियों की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। फारुख अपनी पत्नी के बिना बुर्का पहने मायके चले जाने से नाराज था। इसलिए उसने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी, जबकि बेटियों ने उसे तायरा की हत्या करते हुए देख लिया था। इसी कारण हत्यारे ने उन्हें भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मामले में मृतका तायरा के पिता अमीर अहमद ने कांधला थाने पर हत्या का अभियोग दर्ज कराया था। Kairana News
पुलिस ने हत्यारोपी फारुख को चालान करके जिला कारागार मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। हत्यारोपी फारुख के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान ने बहस के दौरान पुरजोर विरोध किया। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात को जेल में निरुद्ध हत्यारोपी फारुख की जमानत अर्जी खारिज कर दी। Kairana News
यह भी पढ़ें:– Bomb Threat: भिवानी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी















